Haryana Electricity Bills: हरियाणा के करनाल समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, निगम ने किया ये ऐलान

Haryana Electricity Bills: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।Haryana Electricity Bills
बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्रवाई 17 अप्रैल को रोहतक में किया जायेगा।Haryana Electricity Bills
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटान किया जाएगा।Haryana Electricity Bills

इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।Haryana Electricity Bills
इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।Haryana Electricity Bills












